नई-दिल्ली । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र, राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से उन तक पहुंचे।
परामर्श में दस प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें आश्रय घरों का विकास और रखरखाव, संपत्ति तक समान पहुंच, शोषण से सुरक्षा, कौशल विकास, बैंकिंग और वित्तीय स्वतंत्रता और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना शामिल है। आयोग ने कहा है कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
विस्तृत परामर्शी एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट www.nhrc.nic.in या लिंक: https://nhrc.nic.in/sites/default/files/Advisory_Protection_HR_Widows_June2024.pdf पर देखी जा सकती है।