नई-दिल्ली । नागरिकता (संशोधन) नियम-2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट बीतें गुरुवार को जारी किया गया। जिसके बाद ही केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे।
सरकार ने नागरिकता (संशोधन) नियमों के तहत 14 आवेदकों को नागरिकता देने का फैसला किया है। गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई दी और नागरिकता (संशोधन) नियम-2024 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला, जिसे 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था।
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
अधिकृत अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ डाक अधीक्षकों/डाक अधीक्षकों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) ने दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद आवेदकों को निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। नियमों के अनुसार आवेदनों पर कार्रवाई करने के बाद, डीएलसी ने आवेदनों को निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) को भेज दिया जाता है। आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग पूर्णतः ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
निदेशक (जनगणना संचालन) दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति के जांच के बाद नागरिकता का निर्णय लिया जाता है। इसी क्रम में निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन 14 आवेदकों को प्रमाण पत्र जारी किये है। इस मौके पर सचिव, डाक, निदेशक (आसूचना) और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।